JEE(Advanced) में भाग ले सकेंगे बीच में पाठ्यक्रम छोड़ने वाले, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में हस्तक्षेप से इंकार किया
RNE Network
सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Advanced) के प्रयासों की संख्या 3 से घटाकर 2 करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 नवम्बर से 18 नवम्बर 2024 के बीच पाठ्यक्रम बीच मे छोड़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा में भाग ले सकेंगे। संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने पिछले साल 5 नवम्बर को घोषणा की थी कि JEE(Advanced) के लिए 3 प्रयास दिए जाएंगे। हालांकि 18 नवम्बर को उसने फैसला पलटकर कहा कि सिर्फ 2 प्रयास दिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में कुछ विद्यार्थियों ने याचिका दायर कर बताया कि 5 नवम्बर के फैसले के बाद उन्होंने अपने इंजीनियरिंग कोर्स छोड़ दिये। फैसला बदलने से उन्हें अपूरणीय क्षति हुई।